Compensation will-be-given-for dog-bites : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए डॉग बाइट के मामले में मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। उन्होंने मुआवजे की धारा और रकम का तय करने के लिए विशेष समितियां गठित करने का निर्देश दिया है।

कुत्तों के काटने पर मुआवजा मिलेगा Compensation will-be-given-for dog-bites
डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इससे लोगों में चिंता बढ़ रही है। कुछ राज्यों में, नगर निगमों ने कुत्ता पालने वालों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या भी एक समस्या बन रही है। नगर निगमों के द्वारा उन्हें रोकने के प्रयास अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसी बीच, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉग बाइट पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।
अदालत ने डॉग बाइट पर चिंता जताई
अदालत ने डॉग बाइट के मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। इस निर्देश के तहत, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को डॉग बाइट पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। यह निर्देश जिस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की बेंच ने जारी किया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने पशुओं से होने वाले हादसों और डॉग बाइट के मामलों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की आग्रह किया है।
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मुआवजा तय करने के लिए समिति बनेगी
मुआवजे को निर्धारित करने के लिए समितियाँ बनाई जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, कुत्ते के हमले में जिन लोगों को पीड़ित किया जाता है, उन्हें हर दांत के निशान पर 10,000 रुपए का न्यूनतम मुआवजा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे के निर्धारण के लिए समितियों की गठन करने का आदेश दिया है। ये समितियाँ संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी।
डॉग बाइट की शिकायतें डीडीआर में दर्ज की जाएँगी
अगर किसी शिकायतकर्ता के कुत्ते ने मांस नोचा हो, तो 0.2 सेंटीमीटर घाव पर 20,000 रुपए का न्यूनतम मुआवजा दिया जाएगा। 193 मामलों का निर्णय करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शिकायत मिलने पर पुलिस को डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, जानवरों (आवारा / जंगली / पालतू) से होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना पर संबंधित थाने के SHO को बिना किसी अनुचित देरी के एक डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।